Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

ITR फाइल करने में बचे हैं मात्र 3 दिन, तारीख बढ़ने की संभावना नहीं, अगर चूके तो लगेगा भारी जुर्माना

THN Network


नई दिल्ली:
क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। अगर रिटर्न फाइल करने से चूके तो आपको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको न सिर्फ जुर्माना देना होगा, बल्कि अगर कोई देनदारी निकलती है तो उस पर भारी ब्याज भी देना पड़ेगा। रिटर्न फाइल करते समय जरूरी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से चेक कर लें और उनमें दी गई जानकारी रिटर्न में सही-सही भरें। गलत जानकारी देकर भी आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आखिरी तारीख के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो इसे विलंबित (बिलेटेड) आईटीआर कहा जाता है। काफी टैक्सपेयर्स की मांग है कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई जाए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसके कोई संकेत नहीं मिले हैं।

अगर आप 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 5 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि यह जुर्माना इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी इनकम क्या है। जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये तक होती है, उन पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगता है। वहीं जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन पर 5 हजार रुपये तक जुर्माना लगता है। बिलेटेड ITR को केवल तभी जमा और सत्यापित किया जा सकता है जब आईटीआर फॉर्म में विलबिंत फाइलिंग शुल्क के भुगतान से संबंधित चालान की जानकारी दी गई हो।

इन परेशानियों का भी करना पड़ता है सामना
ऐसा नहीं है कि देरी से रिटर्न फाइल करने पर आप सिर्फ जुर्माना देकर ही बच निकल जाएंगे। आपको और भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये इस प्रकार हैं:
जहां आप जॉब करते हैं, उस कंपनी ने अगर ज्यादा TDS काट लिया है तो उसे रिटर्न फाइल करते समय क्लैम कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने के बाद इस रकम को अकाउंट में आने में करीब एक महीने तक का समय लगता है। देरी से रिटर्न फाइल करेंगे तो यह रकम भी देरी से मिलेगी।
अगर आपकी कोई देनदारी बनती है तो उस रकम पर एक फीसदी प्रति महीने का ब्याज लगता है। यह ब्याज 1 अप्रैल से काउंट किया जाता है और उस तारीख तक लिया जाता है, जिस तारीख को आप रिटर्न फाइल करते हैं। ऐसे में टैक्स की देनदारी चुकाना और महंगा पड़ जाता है।
देरी से रिटर्न फाइल करने पर लोन आदि मिलने में भी परेशानी आती है। काफी बैंक लोन के लिए आईटीआर की मांग करते हैं। अगर अप बैंक को बिलेटेड रिटर्न दिखाएंगे तो इससे लोन मिलने में परेशानी आ सकती है।
...तो रिवाइज्ड रिटर्न कर सकते हैं फाइल
अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर देते हैं और रिटर्न में कोई गलती हो जाती है या कोई जानकारी छूट जाती है तो आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इस तारीख तक आप कितनी भी बार रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की न तो कोई फीस देनी पड़ती और न ही किसी तरह का जुर्माना लगता है।

Post a Comment

0 Comments