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नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में नियमित जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसके अलावा उन्होंने एक अन्य याचिका भी दाखिल की है जिसमें नियमित जमानत याचिका खारिज होने की सूरत में मेडिकल ग्राउंड पर एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत की गुजारिश की है। कोर्ट ने दोनों ही याचिकाओं को लेकर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। दूसरी तरफ, ईडी ने केजरीवाल की जमानत याचिका की पात्रता पर सवाल उठाया है। एजेंसी ने कोर्ट से कहा है कि केजरीवाल की सेहत लोकसभा चुनाव के प्रचार करने में आड़े नहीं आई। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के खातिर 21 दिनों की अंतरिम जमानत दे रखी है और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा।
ईडी ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आचरण उन्हें जमानत के लायक नहीं बनाता। अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के स्वास्थ्य ने उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार से नहीं रोका। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करते हुए शनिवार तक अपना जवाब देने को कहा है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर भी ईडी का जवाब मांगा है।
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