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शादीशुदा पुरुष का महिला को शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाना बनेगा अपराध, संसदीय पैनल ने दिया सुझाव

THN Network


LAW DESK:
भारतीय न्याय संहिता (BNS) बिल के तौर पर सरकार देश के लिए एक नई न्याय संहिता लेकर आने वाली है. इस प्रस्तावित बिल को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है. बताया गया है कि एक संसदीय पैनल ने प्रस्तावित कानून पर अपनी मसौदा रिपोर्ट में एक अहम सुझाव दिया है. इसमें 'धोखेबाजी के तरीकों' में एक नया प्वाइंट जोड़ने की बात कही गई है. बीएनएस में 'लव लिहाद' को लेकर भी बात की गई है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है. 

दरअसल, संसदीय पैनल ने सुझाव दिया है कि पहले से ही शादीशुदा पुरुष के जरिए अपनी पहचान छिपाने को भी 'धोखेबाजी के तरीकों' में शामिल किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि पहचान छिपाकर किसी पुरुष द्वारा किसी महिला से शादी करने और उसके साथ यौन संबंध बनाने के अलावा अगर कोई शादीशुदा पुरुष भी अपनी शादी की जानकारी छिपाकर किसी महिला के साथ ऐसा करता है, तो उसे भी बीएनएस बिल के सेक्शन 69 के तहत अपराध माना जाना चाहिए. 

सेक्शन 69 में क्या कहा गया?

बीएनएस बिल के सेक्शन 69 में कहा गया है कि कोई भी अगर छल-कपट या किसी महिला के साथ शादी करने का वादा करता है. लेकिन उसका शादी करने का इरादा नहीं है. वह महिला के साथ यौन संबंध भी बनाता है. भले ही ऐसे यौन संबंध को दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जाए, मगर फिर भी उसे कुछ साल तक जेल की सजा होनी चाहिए. ये जेल की सजा 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. नौकरी या प्रमोशन के लिए झूठा वादा, प्रलोभन या पहचान छिपाकर शादी करने को इस सेक्शन में 'धोखेबाजी के तरीकों' के तौर पर बताया गया है. 

क्या है संसदीय पैनल के सुझाव की वजह?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, शादी का झूठा वादा या नौकरी आदि जैसे अन्य लालच के जरिए महिला के साथ यौन संबंध बनाना या अपनी पहचान छिपाकर शादी करने को बीएनएस के तहत पहली बार अपराध के रूप में शामिल किया जा सकता है. देशभर में सामने आ रहे तथाकथित लव जिहाद के मामलों को ध्यान में रखते हुए बीएनएस में इस नए अपराध को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है.

इसके अलावा कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जहां शादीशुदा व्यक्ति ने अपनी पहचान छिपाकर महिला के साथ संबंध बनाए हैं. उसने ऐसा करने से पहले महिला से शादी का वादा भी किया था. यही वजह है कि अब संसदीय समिति सेक्शन 69 में किसी शादीशुदा व्यक्ति के जरिए अपनी पहचान छिपाकर किसी महिला के साथ यौन संबंध को भी अपराध की श्रेणी में डालने की वकालत कर रहा है. 


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