NEW DELHI DESK: आजकल हर किसी को अपने दो पहिए या चार पहिए से जाना बेहद पसंद है। कहीं भी घूमने जाना हो, फिर चाहे वो दिल्ली हो या किसी आसपास की जगह, गाड़ी या बाइक-स्कूटी लेकर निकल पड़ते हैं। लेकिन एक चीज है, जिसे आप नजरअंदाज कर देते हैं और वो है अपनी सुरक्षा। जी हां, हाथ में अपने वाहन की चाभी लेकर निकल तो जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते।
ऐसे में आते हैं ट्रैफिक रूल्स जिनके पालन ना करने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है और इन्हीं नियमों में पिछले महीने बदलाव कर दिए गए हैं। इनका जुर्माना बड़ा दिया गया है और अगर आप जुर्माना नहीं भरते हैं तो अलग से चार्जेस लगाए जा सकते हैं। चलिए आपको इन नए ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताते हैं।
वैसे तो इन नियमों एक महीना हो चुका है, लेकिन रोज बाहर निकलने वालों को इन रूल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा 1 जून 2024 से नए नियमों को जारी किया गया था। अगर आप गाड़ी तेज स्पीड से चलाते हैं या कम उम्र में गाड़ी की स्टेयरिंग अपने हाथ में लेते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। नियमों के अनुसार, अगर कोई तेज स्पीड से वहां चलाता है, तो उसको 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा।
इतना भारी जुर्माना भी देना होगा
नियमों के मुताबिक, वाहन चलाने की तय सीमा से कम पर यानी नाबालिग द्वारा वाहन चलाया जाता है, तो 25 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। मतलब अगर 18 साल से कम उम्र होने पर कोई भी वाहन चलाता है, तो उस पर सीधा-सीधा 25 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने के अलावा वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। साथ ही नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस भी नहीं मिलेगा।
कितनी उम्र में बन सकता है ड्राइविंग लाइसेंस
ये तो आप जानते ही हैं, 18 साल की उम्र होने पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, लेकिन क्या ये जानते हैं 16 साल की उम्र में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है? जी हां, दरअसल 50 सीसी की क्षमता वाले मोटरसाइकिल को चलाने के लिए आप 16 साल की उम्र में भी ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। इसके बाद 18 साल के होने पर आप उस लाइसेंस को अपडेट भी करवा सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस की क्या रहती है वैलिडिटी
ड्राइविंग लाइसेंस मिलने की तारीख से 20 साल तक के लिए DL की वैलिडिटी रहती है। ड्राइविंग लाइसेंस को 40 साल की उम्र के बाद 10 साल और फिर से 5 साल के बाद जारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस से सम्पर्क करना पड़ेगा और अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करवाना होगा।
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