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बच्चों को उमराह पर ले जाते वक्त इन चीजों का रखें खयाल, सऊदी सरकार ने पैरेंट्स के लिए जारी की गाइडलाइन


THN Network

FOREIGN DESK: सऊदी अरब में स्थित मक्का मस्जिद इस्लाम की सबसे पवित्र जगह है. चाहे भीड़ पर नियंत्रण हो या फिर किसी अन्य व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करना हो, सऊदी सरकार समय-समय पर नियमों में बदलाव करती रहती है. एक बार फिर सऊदी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है.
हज और उमरा मंत्रालय ने बच्चों को उमराह के लिए लाने वाले माता-पिता के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि पैरेंट्स से अपील की जाती है कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे परिसर में शांति बनाए रखें.
मंत्रालय ने आगे कहा कि उमराह के दौरान जब बच्चे एस्केलेटर का इस्तेमाल करें, तब पैरेंट्स उनके साथ रहें. इसके साथ ही माता-पिता से कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर सुरक्षा कर्मियों से सहायता लें.
सऊदी अरब के मक्का में हज यात्रा के लिए आवेदक को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसके बाद उसे कुछ जरूरी नियमों का पालन भी करना होता है. इस बार भारत से 1 लाख 40 हजार 20 श्रद्धालु हज यात्रा में हिस्सा लेंगे.
इससे पहले सऊदी अरब ने श्रद्धालुओं और यहां रह रहे लोगों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर आप बिना परमिट के हज यात्रा में हिस्सा लेते हैं तो आपको 50 हजार रियाल का जुर्माना देना होगा.इसके साथ ही अगर कोई हज यात्री दोषी पाया जाता है तो उसके लिए 6 महीने जेल का प्रावधान है.
हज और उमराह मंत्रालय ने इसको लेकर जोर देते हुए कहा कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है. अगर इस जुर्माने को भारतीय करेंसी में देखें तो ये तकरीबन 11 लाख 5 हजार 73 रुपये के बराबर होगी.
मिनिस्टरी ने ये भी कहा कि अगर कोई शख्स ऐसा करते हुए पाया गया तो उसका नाम मीडिया चैनलों के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा.

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