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जनवरी 2025 से ट्रकों में AC केबिन होगा अनिवार्य

THN Network



NEW DELHI: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि 1 जनवरी 2025 से निर्मित एन2 और एन3 कैटेगरी के वाहनों के केबिन में एयर कंडीशन सिस्टम अनिवार्य होगा. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह ऐलान गर्मी के मौसम में जूझ रहे ट्रक ड्राइवर्स की हालत को देखते हुए किया है. अब सभी ड्राइवरों के ट्रक के केबिन में एयर कंडीशन (Air Condition) को अनिवार्य किया जाएगा. 

"ड्राफ्ट अधिसूचना में कहा गया है कि, 1 जनवरी 2025 या उसके बाद निर्मित N2 और N3 कैटेगरी के वाहनों के केबिन के लिए एयर कंडीशन सिस्टम लगाया जाएगा, साथ ही समय-समय पर एयर कंडीशन से लैस केबिन का परीक्षण भी IS14618:2022 के अनुसार किया जाएगा."

कौन हैं N2 और N3 कैटेगरी के वाहन?
N2 कैटेगरी : इस कैटेगरी में वे भारी मालवाहक वाहन आते हैं जिनका कुल वजन 3.5 टन से अधिक और 12 टन से कम होता है.

N3 कैटेगरी : N3 कैटेगरी में वे भारी मालवाहक वाहन आते हैं जिनका कुल वजन 12 टन से अधिक है.


हाल ही में, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 6 जुलाई को कहा था कि ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशन सिस्टम अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी गई है.

ट्वीट में कहा गया कि, "तैयार किए गए मसौदे में एन2 और एन3 कैटेगरी के तहत ट्रक शामिल हैं. एन2 और एन3 कैटेगरी से संबंधित ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशन सिस्टम को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी गई है." ट्रक चालक सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. "गडकरी ने आगे कहा, यह निर्णय ट्रक ड्राइवरों के लिए आरामदायक और काम करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जिससे उनकी दक्षता में सुधार होगा और थकान की समस्या का भी समाधान होगा."

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