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SC ने पवन खेड़ा को दी अंतरिम जमानत, मंगलवार तक गिरफ्तारी पर रोक, असम पुलिस को झटका

THN Network 

NEW DELHI : सुप्रीम कोर्ट (SC) ने Congress प्रवक्ता पवन केड़ा को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर मंगलवार तक रोक लगा दी है तथा उनके खिलाफ वाराणसी, लखनऊ और असम में दर्ज सभी तीनों FIR को क्लब करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पवन खेड़ा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की अर्जेंट क्रिमिनल रिट पर सुनवाई के दौरान दी। कोर्ट के इस ऑर्डर से असम पुलिस को करारा झटका लगा है।
इससे पहले असम पुलिस ने PM नरेंद्र मोदी के पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में Delhi पुलिस के सहयोग से Congress प्रवक्ता पवन खेड़ा को बृहस्पतिवार दोपहर को दिल्ली के IGI Airport से Arrest कर लिया था। पुलिस ने खेड़ा को Indigo Airlines की Flight से उस वक्त उतार लिया था, जब वे कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे। घटना के विरोध में कांग्रेसी नेता Airport के रनवे पर ही धरने पर बैठ गए थे
 



कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्यविजय सिंह ने असम पुलिस की इस कार्रवाई को बेहद शर्मनाक कहा था। उन्होंने कहा कि और कहां तक गिरेगी सरकार? छत्तीसगढ के CM भूपेश बघेल ने कहा कि खेड़ा ने ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं की थी, जिस कारण उनके साथ ऐसा सलूक हो। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह तानाशाही है। कहां गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? श्रीनेत ने कहा कि जिन्होंने कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, वे अब नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं।




इधर असम पुलिस पवन खेड़ा को कुछ देर में दिल्ली की द्वारका कोर्ट में पेश किया जाएगा। असम पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर असम ले जाना चाह रही है, जहां पवन खेड़ा पर दो दिन पहले FIR दर्ज किया गया था।

असम पुलिस के प्रवक्ता प्रशांत भुइयां ने कहा कि पवन खेड़ा के खिलाफ धारा-120B,153A, 153B, 500, 502, 504, 505 के तहत FIR दर्ज है।




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