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Toshakhana Case: 'इमरान खान ने जानबूझकर दी फर्जी जानकारी...', 3 साल की सजा, 5 साल पॉलिटिक्स से बाहर, 1 लाख जुर्माना

THN Network


FOREIGN DESK: पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार (5 अगस्त) को तोशाखाना मामले (Toshakhana Case) में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर उन्हें छह महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा. कोर्ट ने साथ ही कहा कि इमरान खान (Imran Khan) ने जानबूझकर फर्जी जानकारी दी. 

इस्लामाबाद स्थित डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के एडिशिनल जज हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाते वक्त कहा कि इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं. इमरान खान ने जानबूझकर ईसीपी को तोशखाना उपहारों की फर्जी डिटेल जमा की थी और उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है. 

इमरान खान 5 साल के लिए पॉलिटिक्स से बाहर

इमरान खान इसी के साथ अगले 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गए हैं. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पंजाब ने पुष्टि की है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर कोट लखपत जेल ले जाया गया है. इस मामले में इमरान खान पर सत्ता में रहने के दौरान उन महंगे उपहारों को बेचकर लाभ हासिल करने का आरोप था, जिसे उन्होंने सरकारी भंडार (तोशाखाना) से हासिल किया था.

पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने दी थी शिकायत

ये मामला पिछले साल पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) की शिकायत पर दायर किया गया था. तोशाखाना कैबिनेट प्रभाग के अंतर्गत एक विभाग है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की ओर से शासकों और सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है. इमरान खान ने तोशाखाना से कुछ उपहार खरीदे, जिनमें एक कीमती घड़ी भी शामिल थी और उसे लाभ कमाने के लिए बेच दिया था. 

मई में गिरफ्तारी पर हुई थी हिंसा

इससे पहले इमरान खान को इस मामले में बीती नौ मई को भी गिरफ्तार किया गया था. इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में पाकिस्तान में खूब हिंसा हुई थी और महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों पर भी हमला किया गया था. इमरान खान को तब अगले दिन रिहा कर दिया गया और हिंसा को लेकर हजारों पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था.


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