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30 सितंबर के बाद क्या होगा 2000 के नोट का?

THN Network



NEW DELHI:  साल 2016 के बाद साल 2022 में एक बाद फिर से एक नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवार, 19 मई को 2000 रुपये के नोट (2000 note) को बंद करने का ऐलान किया। आरबीआई के फैसले के बाद 'गुलाबी नोट' बंद होने जा रहा है। आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट (Rs 2000) को अभी सर्कुलेशन से वापस लिया है। नोट की वैधता पहले की तरह की रहेगी। यानी आप 2000 रुपये के नोट को लेकर शॉपिंग कर सकते हैं, किसी से लेन-देन कर सकते हैं। 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा। लोग अपने लेन-देन में इस नोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो 30 सितंबर तक इस नोट को बदल लें। कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहे है कि जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो क्या करेंगे? वो कहां जाकर नोट बदलेंगे ? क्या सिर्फ अपने बैंक में ही नोट बदल सकेंगे? क्या नोट बदलने के लिए देना होगा कोई चार्ज? अगर 30 सितंबर की डेडलाइन तक नहीं बदल पाए तो क्या होगा?

जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं वो क्या करें?

RBI ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया है। आरबीआई ने लोगों को नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। लोग 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक बैंक जाकर 2000 रुपये के नोट को बदल सकेंगे। कुछ लोगों के पास अपने बैंक अकाउंट नहीं है। ऐसे लोगों को क्या करना होगा? रिजर्व बैंक ने कहा कि 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे। जिनके पास इस समय 2000 रुपये के नोट हैं वो उसे खर्च कर सकेंगे। बैंकों को कहा गया है कि वो नोट जारी न करें। जिनके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है, वो देश के किसी भी ब्रांच में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। जिनके पास अकाउंट नहीं है वो भी एक बार में 2000 रुपये के 10 नोट यानी 20 हजार रुपये बदला सकते हैं।

30 सितंबर के बाद क्या होगा

केंद्रीय बैंक ने यह नहीं बताया है कि 30 सितंबर की समयसीमा खत्म होने के बाद लोगों के पास बचे रह गए 2,000 रुपये के नोट की क्या स्थिति होगी। सूत्रों के मुताबिक, समयसीमा खत्म होने के बाद भी अगर लोगों के पास ये नोट मौजूद रहते हैं तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। यानी आपको घबराने की जरूरत नहीं है।

क्या देना होगा चार्ज

यानी जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी आसानी से देश के किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट को बदलवा सकते हैं। 2 हजार के नोट बदलवाने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बैंक ग्राहकों को ये सुविधा निशुल्क देंगे। बैंकों की ओर से ये सेवा पूरी तरह निशुल्क होगी। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए क्या सुविधा

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए नोट बदलने के लिए बैंक को व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। आरबीआई ने बैंक अधिकारियों को इनके लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। बैंक की ओर से इनके लिए सुविधाएं दी जा सकती है। फिलहाल इसपर तस्वीर स्पष्ट नहीं की गई है।

अगर बैंक लेने से मना करें तो क्या करें

अगर बैंक नोट लेने से मना करता है तो आप शिकायत करवा सकते हैं। अगर बैंक 2 हजार के नोट लेने से इंकार करता है तो व्यक्ति पहले बैंक प्रबंधन को शिकायत कर सकता है। 30 दिन के भीतर अगर बैंक की ओर से जवाब नहीं मिलता है तो रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के तहत RBI की शिकायत प्रबंधन पोर्टल cms.rbi.org.in पर शिकायत कर सकते हैं।


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